ड्राइविंग लाइसेंस आवेदक को अब आधार लिंक करना होगा

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ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब नए नियमों का पालन करना होगा। सरकार द्वारा जारी इन नए नियमों के मुताबिक़ अब ड्राइविंग लाइसेंस आपके आधार वाले जिले में बनेगा। इसके लिए लाइसेंस का आवेदन ऑनलाइन टेस्ट द्वारा होगा।

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सरकार द्वारा लागू नए निर्देशों के अनुसार अब परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बदलाव किये गए है। नए नियम के अंतर्गत आवेदक का ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड में नोट पते से सम्बंधित ज़िले में बनेगा।


लाइसेंस के लिए आवेदक ऑनलाइन टेस्ट देगा और इसमें आधार कार्ड को लिंक करना होगा।


लाइसेंस के लिए आवेदक ऑनलाइन टेस्ट देगा और इसमें आधार कार्ड को लिंक करना होगा। लर्निंग लाइसेंस जिस जिले में बनेगा, वहीँ से परमानेंट भी बनवाना होगा। अब लर्निंग लाइसेंस कहीं से भी बन सकेगा, लेकिन स्थाई डीएल के लिए आवेदक को अपने आधार में दर्ज जिले के अनुसार आवेदन करना होगा।

जो लोग पहली जून से पहले लर्निंग डीएल बनवा चुके लोगों पर यह नियम लागू नहीं होगा। नई व्यवस्था में लर्निंग लाइसेंस कहीं से भी जारी हो सकता है, लेकिन स्थाई लाइसेंस के लिए आधार के पते वाले जिले के आरटीओ दफ्तर जाना पड़ेगा।

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