लखनऊ में नए नियमों के साथ धारा 144 लागू

0
208

लखनऊ, उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना  के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। धीरे-धीरे प्रदेश में कई जिलों से रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आने लगे लगे हैं.। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ  में एक बार फिर धारा 144 लागू कर दी गई है। 8 फरवरी 2022 तक लागू की गई धारा 144 के नियमों के उल्लंघन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. लखनऊ में संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था ने धारा 144 के आदेश जारी कर दिए हैं.

ADVT

जिला प्रशासन ने जिम और स्वीमिंग पूल बंद करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, माल और सिनेमा को 50 फीसदी क्षमता के साथ चलाने के निर्देश दिए हैं।

प्रशासन ने सभी से मास्क पहनने और कोरोना प्रोटोकाल का पालन करने की अपील की है।

प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि जिले में बचाव एवं सुरक्षा विषयक मानकों व सुझावों के साथ-साथ कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में प्रचार-प्रसार किया जाए। 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के कोविड टीकाकरण को और अधिक गतिशील बनाने के लिए अस्पतालों के अलावा अन्य स्थानों जैसे स्कूल और कॉलेजों का उपयोग किया जाए।

जिले में रात्रिकालीन कर्फ्यू 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा।

कक्षा 10 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान छह जनवरी से 14 जनवरी तक बंद रहेंगे।

रेस्टोरेंट, होटल के रेस्टोरेंट, फूड ज्वाइंट्स और सिनेमा हॉल 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगे। इनमें भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाए।

धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित किया जाए।

शादी समारोहों एवं अन्य आयोजनों में खुले स्थानों पर ग्राउंड की 50 फीसदी क्षमता से अधिक अतिथियों को न बुलाया जाए।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here