नयी दिल्ली, लखीमपुर खीरी ‘हत्याकांड’ के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ अपील पर, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है।
उच्चतम न्यायालय लखीमपुर खीरी ‘हत्याकांड’ के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से मिली जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर 11 मार्च को सुनवाई करेगा।
आरोपी आशीष भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा है।
शीर्ष अदालत की तीन सदस्यीय खंडपीठ की अध्यक्षता कर रहे मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन ने शुक्रवार को वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के ‘विशेष उल्लेख’ पर कहा कि वह इस अपील पर 11 मार्च को सुनवाई कर सकते हैं। श्री भूषण ने इस मामले को अत्यावश्यक बताते हुए खंडपीठ के समक्ष शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई थी।
मृतक किसानों के परिजनों का नेतृत्व कर रहे जगजीत सिंह की ओर से अधिवक्ता श्री भूषण ने फरवरी में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आशीष को जमानत दिए जाने को कानूनी प्रक्रिया एवं अन्याय की अनदेखी करार दिया है।
इससे पहले, अधिवक्ता सी एस पांडा और शिव कुमार त्रिपाठी ने भी केंद्रीय राज्य मंत्री के पुत्र की जमानत के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पिछले साल तीन अक्टूबर को कथित रूप से आशीष की कार से कुचलकर चार किसानों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद भड़की हिंसा में दो भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा एक कार चालक एवं एक पत्रकार की मृत्यु हो गई थी।
मृतक किसानों के परिजनों का नेतृत्व कर रहे जगजीत सिंह की ओर से अधिवक्ता श्री भूषण ने फरवरी में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आशीष को जमानत दिए जाने को कानूनी प्रक्रिया एवं अन्याय की अनदेखी करार दिया है।
इससे पहले, अधिवक्ता सी एस पांडा और शिव कुमार त्रिपाठी ने भी केंद्रीय राज्य मंत्री के पुत्र की जमानत के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पिछले साल तीन अक्टूबर को कथित रूप से आशीष की कार से कुचलकर चार किसानों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद भड़की हिंसा में दो भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा एक कार चालक एवं एक पत्रकार की मृत्यु हो गई थी।