नई दिल्ली| देश में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की चर्चा के बीच केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अनुकंपा (Compassionate Ground) आधार पर नियुक्त हुए कुछ कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का रास्ता साफ कर दिया है। अब पात्र कर्मचारियों की पात्रता तय करने में नियुक्ति पत्र की तारीख नहीं, बल्कि आवेदन की तारीख को आधार माना जाएगा। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने जारी आदेश में कहा है कि,
जिन परिवार के सदस्यों ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले आवेदन किया था, लेकिन उन्हें नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद मिली, उन्हें भी OPS चुनने का विकल्प दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए आवेदन के समय उम्मीदवार का नियुक्ति के लिए पात्र होना जरूरी होगा।”
क्या है सरकार का नया फैसला?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में अब आवेदन की तारीख को निर्णायक माना जाएगा। यदि किसी कर्मचारी के परिवार के सदस्य ने 31 दिसंबर 2003 तक आवेदन कर दिया था और वह नियुक्ति के लिए पात्र था, तो उसे CCS (Pension) Rules, 2021 के तहत पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा सकता है। यह फैसला विभिन्न मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) तथा व्यय विभाग से चर्चा के बाद लिया गया है।
संगठनों ने जाहिर की खुशी, रखी एक और मांग
सरकार के इस फैसले पर संगठनों ने खुशी भी जाहिर की और सरकार का आभार व्यक्त किया। ऑल इंडिया एनपीएस इंप्लॉई फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि,
लंबे समय से लंबित हजारों कर्मचारियों की ख्वाहिश आज पूरी हो गई। पेंशन मंत्रालय ने मृतक आश्रित कोटे में नौकरी पाने वाले उन कर्मचारियों को OPS में शिफ्ट करने का आदेश जारी कर दिया है, जिन्होंने 31 दिसंबर 2023 तक या इससे पहले नौकरी के लिए आवेदन कर दिया था।”
इस दौरान डॉ. पटेल ने एक मांग भी रखी। उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनके लिए रिटायरमेंट गारंटीड पेंशन का विकल्प भी खोल दिया जाए।

















